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गुजरात शराब ले जाने के लिए जब्त किए गए वाहनों की नीलामी

गुजरात में शराब ले जाने के लिए जब्त किए गए वाहनों की नीलामी 


गांधीनगर: गुजरात सरकार राज्य में शराब की हेराफेरी के लिए जब्त किए गए वाहनों को विभिन्न तौर पर अदालतों में मामला उठाए जाने से पहले ही नीलाम करने की योजना बना रही है। सरकार ने इस साल की शुरुआती बजट सत्र में निषेध अधिनियम में संशोधन के लिए मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया था, हलाकि सरकार ने इसे अभी तक पेश नहीं किया था। सरकारी शीर्षो और सूत्रों का मानना है कि शायद इसमें3 और भी बदलाब किये जा सकते है। जैसे जब्त किए वाहन को ज्यादा समय तक पुलिस की निगरानी में जब्त ना रखना। साथ ही जब्त जिए वाहनों को एक निश्चित अवधि तक पुलिस स्टेशन में रख कर उसे बोली में बेचना या दंड भरवाकर वापस कर देना इन सभी मापदण्डो से पुलिस विभाग को भी रहत मिलेगी।

 इस बिल को पेश करने के लिए गुजरात सरकार अभी पूरी तरह से तैयार नही है लेकिन "बिल के मसौदे में मामूली बदलाव किए जाने की उम्मीद बताई जा रही है। प्रस्तावित संशोधनों को अध्यादेश के रूप में जारी किए जाने की संभावना है। जिसकी घोषणा चुनाव के तुरंत बाद होने की संभावना है। अधिनियम में वर्तमान में कहा गया है कि जब्त किए गए जानवरों, गाड़ियों, जहाजों, या मादक, नशीली पदार्थों को लाने-ले जाने वाले वाहनों को तब तक नजरबंद या ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि अदालत अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देती।

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